उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना | उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन की स्थिति | उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन | Uttarakhand Vridhavastha Pension Yojana की जानकारी |
उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्तमान समय पर बहुत सारी योजनाएँ चलाई जा रही है, जिनमें से एक है, वृद्धावस्था पेंशन योजना तो दोस्तों आज हम इस ब्लॉग पोस्ट में आपको उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में जानकारी देने वाले है, की उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है, इसमें आवेदन कैसे करें तथा पेंशन का स्टेटस कैसे चैक करें, तो आप इस ब्लॉग पोस्ट को ध्यान से पूरा पढ़े तो चलिए शुरू करते है |
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना
उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के वृद्ध नागरिकों के लिए चलायी गयी योजना को उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना कहते है, इस योजना के द्वारा उत्तराखंड राज्य के पात्र वृद्ध नागरिकों को उत्तराखंड सरकार द्वारा पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, पेंशन का संचालन उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग करता है |
Uttarakhand Vridhavastha Pension Yojana की जानकारी
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- राशन कार्ड (BPL)
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य
वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन की आयु
वृद्धावस्था पेंशन योजना लाभ
इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के वृद्ध नागरिक को आर्थिक सहायता के रूप में प्रतिमाह 1200 रूपये के हिसाब से साल में दो किस्त पेंशन की प्रदान करती है | पेंशन सीधे वृद्ध व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दि जाती है |
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता
- लाभार्थी बीपीएल परिवार से हो ओर उसकी सालाना आय 48000 से कम हो |
- लाभार्थी की आयु 60 वर्ष कम से कम होनी चाहिए |
- बीपीएल या उससे निचे जीवन व्यतीत करने वाले सभी नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष हो गयी हो वो इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है |
- अगर वृद्ध व्यक्ति किसी ओर पेंशन का लाभ ले रहा है तो वो उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन के लिए apply नहीं कर सकता |
- 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध नागरिक जो BPL चयनित परिवार के सदस्य न हो लेकिन उनकी आय सालाना 48000 से कम है तो उन्हें पेंशन की सारी धनराशि राज्य सरकार देगी |
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन आवेदन की स्थिति (स्टेटस ) जाने
- सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है |
- वेबसाइट में जाने के बाद आपके सामने Home पेज खुल जायेगा |
- होम पेज पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे लेकिन आपको आवेदन करें, स्थिति जाने के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
- अब आपको दो ऑप्शन देखेंगे नया ऑफलाइन आवेदन करें ओर नये आवेदन की स्थिति जाने आपको इनमें से नये आवेदन की स्थिति जाने के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
- अब आपको आवेदन सख्या ओर कैप्चा कोड डाल कर Show Status के बटन पर क्लिक करना है|
- अब आपके सामने स्क्रीन में नये आवेदन की स्थिति आ जायेगी |
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन की स्थिति जाने
- सबसे पहले आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है |
- वेबसाइट में जाने के बाद आपके सामने Home पेज खुल जायेगा |
- होम पेज में आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे मिलेंगे जिसमे से आपको पेंशन /अनुदान स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
- अब आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे जिसमे से आपको पेंशन की वर्तमान स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
- अब एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना का चयन करना है ओर खाता संख्या या मोबाइल नम्बर डाल के कैप्चा इंटर करना है ओर क्लिक करें के बटन पर क्लिक करना है |
- इतना करने के बाद पेंशन की वर्तमान स्थिति आपके सामने स्क्रीन पर show होंगी |
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