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उत्तराखंड स्थाई निवास ( Domicile Certificate ) कैसे बनाएं 2023

V singh
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Uttarakhand Domicile Certificate Kaise Banaye :- नमस्कार दोस्तों आज हम इस लेख में आपकों बतायेगे उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में क्योंकी अगर आप उत्तराखंड के नागरिकों हो तो आपको कभी न कभी स्थाई निवास प्रमाण पत्र ( Domicile certificate )  की जरूर पड़ेगी क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमे व्यक्ति के निवास से सम्बंधित सभी जानकारी दर्ज होती है, यह राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है,इससे ये पता चलता है, की नागरिक उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी है. इस लिए आप Uttarakhand Mool Niwas Praman Patra से सम्बंधित सम्पूर्ण  जानकारी के लिए इस ब्लॉग पोस्ट को ध्यान से पढ़े।

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उत्तराखंड स्थाई निवास ( Domicile Certificate ) कैसे बनाएं 2023

स्थाई निवास प्रमाण पत्र क्या होता है, स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता कहाँ पड़ती है. Uttarakhand Domicile Certificate Kaise Banaye या फिर उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगते है ये सभी जानकारी हम आपको निचे देंगे 
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स्थाई निवास प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो बहुत जगह माँगा जाता है, अगर आपके पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप इसे ऑनलाइन बना सकते हो उत्तराखंड सरकार ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल अपणि सरकार पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरीये उत्तराखंड के नागरिक कोई भी प्रमाण पत्र जैसे आय प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, स्थाई निवास प्रमाण पत्र ( Domicile Certificate ) आदि ऑनलाइन घर बैठे बना सकते है, इसके लिए उनको, तहसील या फिर कोई भी सरकारी दफ़्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा बस उनको अपने मोबाइल या लैपटॉप में अपणि सरकार पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ओर उस पर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करना होगा जिसके बाद वो Uttarakhand Domicile certificate ) आसानी से बना सकते है।

आर्टिकल उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनायें
राज्य उत्तराखंड
के द्वारा उत्तराखंड सरकार द्वारा
लाभार्थी राज्य के नागरिक
वेबसाइट eservices.uk.gov.in
आवेदन की प्रकिया ऑनलाइन
बनने में समय 7 - 15 दिन

स्थाई निवास प्रमाण पत्र क्या होता है ( What is Permanent Residence Certificate )

स्थाई निवास प्रमाण पत्र किसी भी राज्य के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमे नागरिक की निवास से सम्बंधित सभी जानकारी जैसे, नागरिक का नाम, माता - पिता का नाम, गाँव का नाम, तहसील, जिला आदि दर्ज होता है, यह प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है, यह राज्य के नागरिक का मूल निवासी होने के सबूत के तौर पर कार्य करता है,  Domicile certificate उन्ही के बनायें जाते है, जो राज्य के परमानेंट नागरिकों हो या फिर कई सालो से राज्य में निवास कर रहे हो उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र आपकी उत्तराखंड राज्य की नागरिकता को प्रदर्शित करता है।

उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए जरुरी दस्तावेज 

अगर आपको उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो आपको स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए  निचे दिये दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेजों की जरुरत पड़ सकती है  जो निम्न है |
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • खाता खतौनी
  • शिक्षा प्रमाण पत्र
  • बिजली, पानी का बिल ( वर्तमान )
  • भूमि रजिस्ट्री ( 15 वर्ष पहले की )

उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता एवं लाभ 

उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र ( Domicile certificate ) बहुत जगह मांगा जाता है, स्थाई निवास प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेज बनाने के काम भी आता है उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमें कहाँ पडती है, ओर इसके क्या लाभ है, ये हम आपको निचे बतायेगे |
  • अगर आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है, तो आपको स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है |
  • किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना है तो आपको स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है |
  • स्कालरशिप लेने के लिए आपसे दस्तावेज के तौर पर  स्थाई निवास प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है |
  • राज्य या केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओ का लाभ लेने के लिए आपको स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है |
  • ड्राइविंग लाइसेंस, ओर पासपोर्ट बनाने के लिए भी आपको इसकी आवश्यकता पढ़ सकती है |

उत्तराखंड स्थाई निवास ( Domicile Certificate ) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

दोस्तों अगर आप अपना  मूल / स्थाई निवास प्रमाण पत्र ( Domicile Certificate ) बनवाना चाहते हो तो आप आसानी से ऑनलाइन घर बैठे बना सकते हो बस  इसके लिए आपके पास   मोबाइल फोन या लेपटॉप ओर अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए
उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपणि सरकारी पोर्टल के बारे में जानकारी होनी चाहिए आप अपणि सरकार पोर्टल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो ये आप निचे दी गयी लिंक में जाकर पढ़ सकते हो।

चलो अब आपको स्टेप to स्टेप बताते है, की आप ऑनलाइन स्थाई निवास प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हो

स्टेप -1 आपको सबसे पहले " अपणि सरकार पोर्टल उत्तराखंड " की आधिकारिक वेबसाइट eservices.uk.gov.in पर जाना है ।

स्टेप -2 अब आपके सामने अपणि सरकार पोर्टल का होम पेज खुल जायेगा ।

स्टेप -3 आपको होम पेज पर अपणि सरकार पोर्टल पर क्लिक करना है ।

स्टेप -4 अब आपको व्यक्तिगत लॉगिन कर लेना है, अगर आपके पास CSC id है, तो आप CSC Login भी कर सकते हो व्यक्तिगत लॉगिन के लिए आपको यूजर नेम ओर पासवर्ड डालना है ओर निचे स्थित कैप्चा कोड दर्ज कर साइन इन करें  पर क्लिक कर लॉगिन कर लेना है ।

स्टेप -5 अब आपको नये आवेदन के लिए अनुरोध करें के विकल्प पर क्लिक करना है ।

स्टेप -6 अब सेवा का चयन करें में विभाग पर राजस्व विभाग, सेवा प्रकार पर राजस्व प्रमाण पत्र, ओर सेवा में स्थाई निवास प्रमाण पत्र का चयन करना है ।

स्टेप -7 अब आपको फोटो अपलोड करनी है ओर , भूमि रजिस्ट्री कागजात ( 15 वर्ष पुराने जहाँ आप रह रहे हो ), आधार कार्ड, आवेदन का शिक्षा प्रमाण पत्र, बिजली या पानी का बिल ( वर्तमान ) की PDF फाइल अपलोड करनी है।

नोट - अपलोड की जाने वाली फोटो का साइज 200 kb से कम ओर अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजो का साइज 2 MB से कम होना चाहिए ओर ध्यान दे मांगे जाने वाले दस्तावेज केवल pdf फॉर्मेट में अपलोड करें ओर निचे जमा करें पर क्लिक करें ।

स्टेप -8 अब एक नया पेज खुलेगा जिसपर आपको मांगी गयी सभी जानकारी जैसे प्रमाण पत्र स्थाई या मूल, आवेदक का नाम, जन्मतिथि, गाँव का नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, आधार नंबर, पिता के जन्म स्थान का नाम, स्थाई पता, मोबाइल नंबर, निवास स्थान में कब से रह रहे है, आदि अच्छे से भरनी है ओर save  कर pay and submit पर क्लिक करना है ।

स्टेप -9 अब आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, Wallet आदि में से किसी एक पेमेंट मेथड का यूज़ कर 30 रूपये का पेमेन्ट कर लेना है ।


स्टेप -10 इस प्रकार आपका स्थाई निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन सफलतापूर्वक हो जायेगा ओर आपको एक आवेदन सख्या मिल जायेगी जिससे आप अपने आवेदन का स्टेटस चैक कर सकते हो ।

इस प्रकार आपका उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन सफलतापुर्वक पूर्ण हुवा अब आपका आय प्रमाण पत्र 7 -  15 दिन के अंदर बन जायेगा जिसे आप ऑनलाइन निकाल सकते हो ।

FAQ: Uttarakhand Domicile Certificate Kaise Banaye 

प्रश्न - 1 - उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र कैसे बनायें?
उत्तर - आप उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना सकते हो हमनें आपको ऑनलाइन स्थाई निवास बनाने का तरीका आपको ऊपर बताया है ।

प्रश्न -2 - उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कितने दिन में बन जाता है?
उत्तर - 7 - 15 दिन के अंदर बन जाता है, जिसके बाद आप उसको ऑनलाइन निकाल सकते है ।

प्रश्न -3 स्थाई निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड ऑनलाइन आवेदन के बाद उसका स्टेटस कैसे चैक करें?
उत्तर- आपने  उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, ओर आप जानना चाहते हो की प्रमाण पत्र बना है या नहीं तो आप उसका स्टेटस चैक कर सकते हो
  •  आपको सबसे पहले  "अपणि सरकार पोर्टल " की आधिकारिक वेबसाइट eservices.uk.gov.in पर जाना है ।
  • अब आप अपणि सरकार पोर्टल के होम पेज में पहुँच जाओगे ।
  • जहाँ आपको आवेदन की स्थिति जाने के विकल्प पर क्लिक करना है ।
  • अब आपको आवेदन संख्या डाल कर खोजे पर क्लिक करना है ।
  • अब आपके सामने आपके द्वारा किये गये आवेदन का स्टेटस show हो जायेगा ।
प्रश्न -4 Domicile Certificate को हिन्दी में क्या कहते है?
उत्तर - स्थाई निवास प्रमाण पत्र ।

आपको ये भी जानना चाहिए




आखरी शब्द -

दोस्तों आशा करते हें आपको ये ब्लॉग पोस्ट  Uttarakhand Domicile Certificate Kaise Banaye अच्छी लगी होंगी ओर आपको आसनी से समझ आ गया होगा की उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनायें लेकिन अगर अभी भी आपके मन में इस पोस्ट से सम्बंधित कुछ सवाल है तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हो हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे  धन्यवाद आपका दिन शुभ हों 

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